बस्ती (उत्तर प्रदेश). जिले में रात दस बजे के बाद जिले में कहीं भी डीजे बजा तो संबंधित आयोजक व डीजे संचालक पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाने वाले अब किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे. जिले भर में आचार संहिता चल रही है. धारा 144 प्रभावी है. ऐसे में 10 बजे रात के बाद डीजे या तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की शिकायत मिली तो डीजे संचालक के साथ पर संबंधित आयोजक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी.मैरेजहाल, वेंकेटहाल व होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. रुधौली क्षेत्र में डीजे को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन का रवैया लाउडस्पीकर और डीजे को लेकर बेहद सख्त हो गया है. शादी और अन्य समारोह में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक तेज आवाज में डीजे बजाने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं है
एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने सभी थानेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि थानाक्षेत्र में तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायत मिली तो थानाप्रभारी की भी जिम्मेदारी तय की जएगी. शादी या अन्य समारोह में बहुत जरूरी होने पर मानकों के अनुसार दस बजे के अंदर धीमी आवाज में गाने बजाए जा सकते हैं.