
गाजीपुर. उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत ने शनिवार को माफिया मुख्तार अंसारी, उसके भाई एवं बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी को 16 वर्ष पुराने गैंगस्टर अधिनियम मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनायी.
सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दुर्गेश पांडेय की अदालत ने मुख्तार को 10 साल कैद और पांच लाख रुपये जुर्माना सुनाया, जबकि अफजल को चार साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना सुनाया है. मुख्तार हालांकि इस समय बांदा जेल में बंद है. उसकी वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेशी हुई, अफ़ज़ल अदालत में पेश हुआ, जहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और वकीलों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अदालत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गयी थी. अदालत ने गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अफजल को गाजीपुर जेल भेज दिया.
गैंगस्टर मामले में दोषी करार मुख्तार को 10 साल, अफजल को 4 साल की सजा