
जयपुर:राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर से पानी के उपभोक्ताओं को बडी राहत दी है. राज्य सरकार ने पानी के बकाया बिलों की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज और पैनेल्टी शुल्क की छूट की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है. जिन उपभोक्ताओं ने अब तक पानी के बिल जमा नहीं करवाए हैं, वे इस छूट का लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक पूरा बिल एक साथ जमा करवा सकते हैं. इससे पहले भी सरकार ने छूट की तारीख बढाई थी. सीएम गहलोत ने पानी के बकाया बिलों की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत प्रतिशत की छूट की अवधि 30 जून, 2022 से बढ़ाकर 30 सिंतबर, 2022 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस छूट के लिए सभी उपभोक्ता पात्र होंगे.
सीएम ने अधिक लाभ देने के लिए छूट की अवधि बढ़ाई
उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत ने 2022-2023 के बजट में 31 दिसंबर 2021 तक के बकाया पानी के बिलों को एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट देने की घोषणा की थी. इस छूट की समयावधि 31 मार्च 2022 तक थी. आमजन की मांग पर छूट की अवधि 30 जून, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय किया गया था. प्रदेशवासियों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ देने के लिए छूट की समयावधि को बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2022 तक किया गया है.
आमजन को मिलेगी राहत
जलदाय विभाग ने प्रदेश की नगरीय और ग्रामीण पेयजल योजनाओं के समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31 दिसम्बर 2021 तक के बकाया पानी के बिल की राशि एकमुश्त जमा कराने पर छूट दी थी. लेकिन अब इस अवधि को बढ़ा दिया गया है. सीएम गहलोत के निर्णय से प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिली है. सीएम गहलोत से संवेदनशील निर्णय से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी.
गहलोत सरकार की पेयजल उपभोक्ताओं को राहत;पानी के एकमुश्त बकाया बिल 30 सिंतबर तक जमा करा सकते हैं