लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों तथा पोस्टरों को हटाने का आदेश

नयी दिल्ली. चुनाव आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा और चार राज्यों में विधान सभा चुनावों के संदर्भ में लागू आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश देते हुए सार्वजनिक स्थानों से अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों तथा पोस्टरों आदि को हटवाने के निर्देश दिए हैं.
आयोग ने कहा है कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जगहों से शिकायतें मिल रही हैं कि कई स्थानों पर अभी भी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन प्रदर्शित किये जा रहे हैं. आयोग ने बुधवार केंद्रीय कैबिनेट सचिव, राज्यों के मुख्य सचिवों , केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासकों तथा राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को भेजे गए विशेष संदेश में कहा है कि उसने आदर्श आचार संहिता के गैर-अनुपालन या आंशिक-अनुपालन को गंभीरता से लिया है. उसने सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को ऐसे विज्ञापनों को तुरंत हटवाने और के निर्देश दिए हैं. आयोग ने कहा है कि उपरोक्त निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए और गुरुवार 21 मार्च शाम 5:00 बजे तक आयोग को अनुपालन रिपोर्ट भेजी जाए.
आयोग के एक विशेष प्रधान सचिव द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद उस पर तत्काल कार्यवाही किये जाने का निर्देश है. इस संबंध में सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्ति की दीवारों आदि पर उनका रूप खराब करने वाले लेखन/पोस्टर/कागजात या इस तरह की किसी अन्य चीज को हटाया जाना है. इस पत्र में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग जैसे सार्वजनिक स्थानों से,सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका/स्थानीय निकायों के भवन आदि से सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर झंडे आदि को समयबद्ध तरीके से हटाने का आदेश दिया गया है. आयोग ने 16 मार्च को लोक सभा और चार राज्यों- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश , ओडिशा और सिक्किम विधान सभाओं के चुनाव कराने के कार्यक्रम की घोषणा की थी. उसी समय उसने आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी .